देश की खबरें | दिल्ली की जिला अदालतों में 15 जनवरी तक 'ई-जेल' की व्यवस्था लागू होगी
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को जानकारी दी कि रिमांड, जमानत तथा वारंट संबंधी आदेश लेने के लिए जिला अदालतों और जेलों के बीच डिजिटल माध्यम से संपर्क की व्यवस्था ‘ई-जेल’ 15 जनवरी 2021 तक कार्यान्वित कर दी जाएगी।

प्राधिकरण ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यिम प्रसाद की पीठ को बताया कि शुरुआत में यह सुविधा परीक्षण के तौर पर चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) और दो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (केंद्रीय) की तीन अदालतों में स्थापित की जा रही है।

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प्राधिकरण के वकील सुमेर सेठी ने कहा कि केंद्रीय कम्प्यूटर समिति के अध्यक्ष की अगुवाई में 13 अक्टूबर को एक बैठक हुई थी जिसमें प्राधिकरण के सदस्य सचिव, कई विधिक अधिकारी और एनआईसी के अधिकारी शामिल थे।

सेठी ने कहा कि ई-जेल व्यवस्था, 30 नवंबर तक सभी मजिस्ट्रेट अदालतों में स्थापित कर दी जाएगी । आपराधिक मामलों के अधिकार क्षेत्र वाली दिल्ली की अन्य जिला अदालतों में इसे 15 जनवरी 2021 तक लागू कर दिया जाएगा।

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पीठ ने प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा और मामले को 28 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

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