नयी दिल्ली, 31 मार्च उच्चतम न्यायालय ने पति की हत्या की आरोपी एक महिला को जमानत दे दी है। हत्या के इस मामले में शव ओडिशा के खुर्दा जिले के जंगल में एक ट्रॉली बैग में मिला था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि 23 जनवरी, 2023 को गिरफ्तार की गई महिला ने दो साल से अधिक समय हिरासत में बिताया है और उसका एक बच्चा है जिसे माता-पिता की देखभाल की आवश्यकता है।
न्यायालय ने कहा कि 37 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई तथा मुकदमा पूरा होने में कुछ समय लगेगा।
पीठ ने कहा, ‘‘इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में नहीं दिखती और उसे अपने बच्चे की देखभाल करनी है, आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना हम उसे जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हैं।’’
इसने महिला को निचली अदालत की संतुष्टि के लिए जमानत बॉण्ड भरने पर रिहा करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को जारी सुनवाई में सहयोग करना होगा और सुनवाई की तारीख पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा।
महिला ने ओडिशा उच्च न्यायालय के 20 दिसंबर 2024 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।
पति की हत्या के आरोप में महिला और दो अन्य लोगों को पुलिस ने 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर शराबी और हिस्ट्रीशीटर था। मारे गया व्यक्ति कथित तौर पर पर शराब की लत का शिकार था और उसका आपराधिक इतिहास था।
ओडिशा में खुर्दा जिले के हरिपुर जंगल में व्यक्ति का शव मिलने के एक दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)










QuickLY