नयी दिल्ली, छह नवंबर चीन के साथ की व्यापार नीतियों को सार्वजनिक करने के लिए सरकार को निर्देश देने को लेकर दायर याचिका के मामले में उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को याचिकाकर्ता से आवेदन की प्रति केंद्र सरकार के वकील को उपलब्ध कराने को कहा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. एस. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने जम्मू की एक वकील सुप्रिया पंडिता की याचिका पर यह निर्देश दिया।
पीठ ने मौखिक तौर पर ही वकील से कहा कि वह केंद्र सरकार के वकील को इसकी प्रतिलिपि दो हफ्ते के भीतर सौंपे, उसके बाद मामले को सूचीबद्ध किया जाये।
इस पीठ में न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और वी. रामसुब्रहमणियन शामिल हैं। यह पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एक मीडिया रपट का हवाला देते हुये यह कहा आरोप लगाया गया है कि एक राज्य और एक निजी कंपनी ने चीन की कंपनी के साथ कारोबार के लिये सहमति ज्ञापन समझौता (एमओयू) किया है।
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याचिका में पिछले कई महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों के बीच पिछले जारी तनाव का भी जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण चीन की 59 ऐप को बंद कर दिया।
याचिका में केंद्र सरकार को चीनी कंपनियों के साथ अन्य एमओयू समाप्त करने का भी निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
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