देश की खबरें | उच्च न्यायालय कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर पांच मार्च को सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली सरकार से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(कैग) की 14 रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुनवाई करने की कोई जल्दी नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च के लिए निर्धारित की है।

हालांकि, इससे पहले, याचिकाकर्ता के वकील ने 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जनहित याचिका पर सुनवाई करने का आग्रह किया।

पीठ ने कहा, ‘‘अगले दिन चुनाव होने से मामले को अत्यावश्यक नहीं बनाया जा सकता।’’

याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने फिर से याचिका का उल्लेख किया और अदालत से सुविधाजनक तारीख देने का अनुरोध किया।

दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद मामले में कुछ भी नहीं बचेगा, इस पर अदालत ने कहा, ‘‘इस मामले का चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है।’’

याचिकाकर्ता, सेवानिवृत्त अधिकारी बृज मोहन ने दलील दी कि दिल्ली के मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में वोट डालने से पहले राष्ट्रीय राजधानी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता होना चाहिए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)