उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को संभल सांसद का बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर संभल से सांसद जियाउर्रहमान का बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है.न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने संभल सांसद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है.

Allahabad High Court (Photo Credits: File Photo)

प्रयागराज, 7 जून : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बिजली विभाग को छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने पर संभल से सांसद जियाउर्रहमान का बिजली कनेक्शन बहाल करने का निर्देश दिया है.न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने संभल सांसद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है. अदालत ने कहा, “भले ही निरीक्षण के दौरान कथित तौर पर पाए गए प्रतिकूल तथ्य स्वीकार कर भी लिए जाएं, लेकिन प्रतिवादी अधिकारियों को 12 वर्ष की अवधि के लिए आकलन करने का कोई अधिकार नहीं है.”

इसने कहा, “आकलन के लिए अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी. आकलन की वैधानिक अवधि का उल्लंघन कर 1.91 करोड़ रुपये की मांग उठाना पूरी तरह से अप्राकृतिक और मनमाना है. याचिकाकर्ता की अपील बरकरार रखने के लिए उससे इस तरह की अवैध मांग का 50 प्रतिशत जमा नहीं कराया जा सकता.” याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी अपील बरकरार रखने के लिए छह लाख रुपये की अनुमेय राशि जमा करने का इच्छुक है. यह भी पढ़ें : उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना लगभग 28 साल बाद पूरी तरह चालू हुई

अदालत ने चार जून को दिए अपने निर्णय में प्रतिवादी के वकील को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया और इस मामले को दो जुलाई को नए सिरे से सुनने का निर्देश दिया. इस बीच, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा दो सप्ताह के भीतर छह लाख रुपये जमा करने पर तत्काल प्रभाव से उसका बिजली का कनेक्शन बहाल किया जाए और भविष्य में समय पर बिल जमा करने पर कनेक्शन बनाए रखा जाए.

Share Now

\