देश की खबरें | अटाला हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी की याचिका पर सुनवाई टली

प्रयागराज, 27 जून इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज के अटाला में 10 जून को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा द्वारा याचिका पर सुनवाई सोमवार को टाल दी।

परवीन फातिमा ने अपने मकान के ढहाये जाने के खिलाफ याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की पीठ ने जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।

अदालत ने इस मामले में सुनवाई टालते हुए कहा, “इस मामले को दूसरी पीठ के समक्ष पेश किया जाए जिसमें हम लोगों में से एक (सुनीता अग्रवाल) सदस्य ना हों। इस मामले को नए सिरे से कल दूसरी पीठ के समक्ष रखा जाए।”

याचिका के मुताबिक, “वह मकान जावेद मोहम्मद का नहीं था, बल्कि उसका स्वामित्व उसकी पत्नी फातिमा के पास था जो फातिमा को शादी से पूर्व ही उनके माता पिता से तोहफे के रूप में मिला था।”

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया और जो नोटिस मकान पर चस्पा किया गया था वह परवीन फातिमा के नाम नहीं था, बल्कि उसके पति जावेद मोहम्मद के नाम था जिन्हें प्रयागराज में कथित तौर पर हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में 10 जून को गिरफ्तार किया गया।

इससे पूर्व, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मकान के ध्वस्तीकरण के खिलाफ वकीलों के एक समूह द्वारा दायर पत्र याचिका को स्वीकार नहीं किया था।

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