UP: बरेली में करंट लगने से बच्ची की मौत के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा
बरेली की एक अदालत ने करंट लगने से बच्ची की मौत के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रवि कुमार दिवाकर ने जिरह पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया.
बरेली (उप्र), 22 जनवरी : बरेली की एक अदालत ने करंट लगने से बच्ची की मौत के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिगंबर सिंह ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) रवि कुमार दिवाकर ने जिरह पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया. सिंह ने बताया, ‘‘घटना चार अगस्त 2023 को बरेली के किला इलाके के बाकरगंज की है. बच्ची के नजदीकी रिश्तेदार इरफान रजा द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार जब हिफ्जा (चार) अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी उसने शमशेर अली के घर के दरवाजे पर लगे बिजली के तार को छू लिया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई.’’
उन्होंने बताया, ‘‘जांच में पता चला कि शमशेर अली बिजली चोरी कर रहा था और उसके पास वैध कनेक्शन नहीं था. पुलिस ने 17 नवंबर 2023 को आरोपपत्र दाखिल किया. सुनवाई के दौरान सात गवाह और 15 साक्ष्य पेश किए.’’ शिकायत में आरोप लगाया गया कि शमशेर अली ने जानबूझकर तार वहां रखा था. साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने शमशेर अली को प्रासंगिक धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने कहा, ‘‘माता-पिता बच्चों की सलामती के लिए कामना करते हैं. हिफ्जा के माता-पिता का दर्द और पीड़ा को बयां नहीं किया जा सकता." यह भी पढ़ें : गोवा के पहले मुख्यमंत्री बांदोडकर पर टिप्पणी को लेकर सावंत ने की जीएफपी नेता की आलोचना
उन्होंने कहा, ‘‘बेटियां घर की शान और माता-पिता का मान होती हैं. मां की गोद में पली-बढ़ी बेटी अपने पिता के सपनों का आसमान होती है. अभी-अभी दुनिया में कदम रखने वाली बच्ची की हत्या किया जाना यह दिखाता है कि दोषी के अंदर दया भावना और संवेदना नहीं है.’’ अदालत ने यह भी कहा, ‘‘अगर लोगों को बिना किसी सजा के बिजली चोरी करने की छूट दे दी जाती है तो इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होता रहेगा और निर्दोषों की जान जाती रहेगी. ऐसे में इससे समाज में भय और अराजकता का माहौल पैदा होगा.’’
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 22, 2025 12:46 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

