नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ गिराने से जुड़े मुद्दे पर दो नवंबर को सुनवाई की जाएगी।
आरे कॉलोनी में एक मेट्रो कार शेड का निर्माण किया जा रहा है। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने पांच अगस्त को शीर्ष अदालत को बताया था कि आरे कॉलोनी में अक्टूबर 2019 के बाद से कोई पेड़ नहीं काटा गया है।
24 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने एमएमआरसीएल को अपने इस हलफनामे का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया था कि वहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। शीर्ष अदालत ने आगाह किया था कि निर्देश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह मामला मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम चतुर्वेदी की पीठ के समक्ष पेश किया गया था।
मामला उठाने वाले वकील ने पीठ से कहा कि इससे पहले शीर्ष अदालत ने संकेत दिया था कि मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी।
वकील ने बताया कि मेट्रो कार शेड का निर्माण कार्य जारी है, जिसके परिणामस्वरूप अदालत के सामने एक ऐसी चीज आएगी, जो पूरी हो चुकी है और अपरिवर्तनीय स्थिति में है।
इस पर पीठ ने कहा कि मामले को चार नवंबर को सूचीबद्ध किया जाए।
हालांकि, वकील ने कहा कि मामले के दो नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है। इस पर पीठ ने कहा, “तो दो नवंबर की तारीख तय की जाए। जैसा कि अनुरोध किया गया है, इस मामले को अधिसूचित तिथि से हटाया नहीं जाना चाहिए।”
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