देश की खबरें | अदालत ‘आप’ नेता अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को फैसला करेगी

नयी दिल्ली, 24 फरवरी दिल्ली की एक अदालत आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 फरवरी को आदेश पारित करेगी। उनके खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की टीम पर हाल में हुए हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने 13 फरवरी को खान को गिरफ्तारी से सोमवार तक संरक्षण प्रदान किया था। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने सोमवार को खान को गिरफ्तारी से एक और दिन के लिए संरक्षण प्रदान कर दिया।

न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के लिए मामले की अगली तारीख 25 फरवरी तय की है।

दिल्ली पुलिस ने खान से पूछताछ करने और यह पता लगाने के लिए उनकी हिरासत मांगी है कि क्या वह भी कथित हमले के समय घटनास्थल पर मौजूद थे।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और गवाहों के बयान भी अदालत के रिकॉर्ड पर रखे।

न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर कुछ स्पष्टीकरण चाहिए, जिसके बाद वह आदेश पारित करेंगे।

उन्होंने कहा, “आरोप की प्रकृति और गंभीरता को समझने के वास्ते जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज को देखने के लिए समय की आवश्यकता है। (मामले को) स्पष्टीकरण और आदेश के लिए 25 फरवरी 2025 को सूचीबद्ध किया जाना है। इस बीच, अभियोजन पक्ष को आवेदक के खिलाफ लंबित मामलों की सूची और उनकी वस्तुस्थिति दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। अगली सुनवाई की तारीख तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा।”

दिल्ली पुलिस ने 10 फरवरी को हुई घटना के संबंध में ओखला से विधायक खान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और आरोप लगाया था कि उन्होंने भीड़ का नेतृत्व किया और हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी एवं भगोड़े अपराधी की हिरासत से भागने में मदद की।

पुलिस ने कहा कि घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शबाज़ खान नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।

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