देश की खबरें | अदालत ने उत्तर बंग विश्वविद्यालय के कुलपति को सीबीआई की हिरासत में भेजा

कोलकाता, 20 सितंबर अलीपुर की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के पूर्व अध्यक्ष और उत्तर बंग विश्वविद्यालय (एनबीयू) के मौजूदा कुलपति सुबीरेश भट्टाचार्य को 26 सितंबर तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया है।

एसएससी भर्ती घोटाले में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद जांच के तहत उन्हें सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि भट्टाचार्य भर्ती प्रक्रिया में कई उम्मीदवारों के नाम में हेराफेरी करने में शामिल थे।

एजेंसी ने एनबीयू के कुलपति की हिरासत के लिए विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष अर्जी दी और राज्य प्रायोजित तथा सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे पूछताछ की अनुमति का अनुरोध किया।

भट्टाचार्य के वकील तमल मुखर्जी ने अदालत के समक्ष दावा किया कि उनके मुवक्किल ने हमेशा जांच में सहयोग किया है, लेकिन पूछताछ के लिए एजेंसी के कार्यालय में बुलाए जाने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत दिए जाने का अनुरोध करते हुए मुखर्जी ने आगे दावा किया कि भट्टाचार्य के खिलाफ आरोप सही नहीं हैं।

अलीपुर की विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश ने भट्टाचार्य की अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 26 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया।

भट्टाचार्य 2014 से 2018 तक एसएससी के अध्यक्ष थे, जब पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भर्ती घोटाले में धन की लेन-देन के मामले में अपनी जांच के सिलसिले में पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वह जांच के संबंध में सीबीआई की हिरासत में हैं। भट्टाचार्य फरवरी, 2018 से एनबीयू के कुलपति के रूप में कार्यरत हैं।

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