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जरुरी जानकारी | न्यायालय ने केएएल एयरवेज, मारन की क्षतिपूर्ति की मांग वाली याचिका खारिज की: स्पाइसजेट

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जरुरी जानकारी | न्यायालय ने केएएल एयरवेज, मारन की क्षतिपूर्ति की मांग वाली याचिका खारिज की: स्पाइसजेट

नयी दिल्ली, 24 जुलाई विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने एवं अन्य दावों की मांग की गई थी।

स्पाइसजेट ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया, ‘‘ इस आदेश के साथ केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपीलें अंततः खारिज कर दी गई हैं। न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाले बाकी मुद्दों में स्पाइसजेट की अपील है जिसमें लगाए गए ब्याज को चुनौती दी गई है जिसे स्पाइसजेट ने न्यायालय में पर्याप्त रूप से जमा भी कर दिया है। इसके अलावा मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा सीआरपीएस राशि की समयपूर्व वापसी को चुनौती दी गई है।’’

सीआरपीएस का तात्पर्य संचयी प्रतिदेय अधिमान्य शेयर से है।

मारन और केएएल एयरवेज स्पाइसजेट के पूर्व प्रवर्तक हैं।

दाखिल दस्तावेज में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के हर्जाने और अन्य दावों की मांग की गई थी।

इसमें कहा गया, ‘‘ इन दावों को पहले ही मध्यस्थ न्यायाधिकरण, दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था।’’

यह मामला 2015 की शुरुआत का है, जब स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह (जो पहले विमानन कंपनी के मालिक थे) ने संसाधन की कमी के कारण कई महीनों तक बंद रहने के बाद इसे मारन से वापस खरीद लिया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 24, 2025 12:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).