मुंबई, 13 अगस्त बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) का सदस्य होने के आरोपी 28 वर्षीय युवक को जमानत प्रदान की।
न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमदार की खंडपीठ ने इकबाल अहमद कबीर अहमद की अपील पर उसे जमानत प्रदान की। अहमद ने उसकी जमानत खारिज करने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।
पीठ ने कहा, '' विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता (अहमद) को एक लाख रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के एक या दो जमानतदारों को पेश करने के बाद जमानत पर रिहा किया जाएगा।''
अदालत ने अहमद को पहले महीने में सप्ताह में दो बार और इसके बाद अगले दो महीने सप्ताह में एक बार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया।
पीठ ने कहा, '' याचिकाकर्ता को सुनवाई की हर तारीख पर पेश होना होगा और वह मामले में गवाहों को प्रभावित करने या उनसे संपर्क करने का प्रयास नहीं करेगा।''
उल्लेखनीय है कि अहमद को सात अगस्त 2016 को गिरफ्तार किया गया था और आईएसआईएस का सदस्य होने के आरोप में उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन के मुताबिक, अहमद आईएसआईएस के ''परभणी मॉड्यूल'' का हिस्सा था जोकि कथित तौर पर परभणी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हमले की साजिश रच रहे थे।
अहमद के वकील मिहिर देसाई ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है।
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