जबलपुर (मप्र), चार अगस्त मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पन्ना जिले की गुन्नौर जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में जिलाधिकारी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि जनपद पंचायत चुनाव का फैसला देते वक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। इसके साथ ही अदालत ने पन्ना जिलाधिकारी संजय कुमार मिश्रा को नोटिस भी जारी किया।
अदालत ने बुधवार को अपने आदेश में कहा, ‘‘यह दलील दी गयी है कि इस मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया था। जिलाधिकारी संजय कुमार मिश्रा ने सत्ताधारी दल के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया और निर्वाचन आयोग को उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी के पद से हटा देना चाहिए था।’’
आदेश में कहा गया है, ‘‘चूंकि प्रतिवादी संख्या एक (जिलाधिकारी) के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इसलिए यह अदालत संजय कुमार मिश्रा को नामजद पक्षकार बनाने का निर्देश देती है। जिलाधिकारी को उनके निर्णय की व्याख्या के लिए नोटिस जारी किया जाए।’’
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि जिलाधिकारी को यह बताना चाहिए कि क्यों न यह सिफारिश की जाए कि भविष्य में चुनाव याचिकाओं जैसा संवेदनशील मामला उन्हें न सौंपा जाए।
अदालत चुनाव में उम्मीदवार रहे परमानंद शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। शर्मा की याचिका में कहा गया है कि उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया था, लेकिन उसी दिन, हारने वाले उम्मीदवार रमाशिरोमणि मिश्रा ने जिलाधिकारी के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की, जिसने चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया।
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