देश की खबरें | अदालत ने विकास यादव को जबरन वसूली मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

नयी दिल्ली, तीन फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को विकास यादव को अपहरण और जबरन वसूली के एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दे दी।

विशेष न्यायाधीश सुमित दास ने यादव को उनके वकील द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर एक दिन के लिए छूट प्रदान की, जिसमें दावा किया गया था कि उनके व्यक्तिगत विवरण सार्वजनिक हो गए हैं, जिससे वे असुरक्षित हो गए हैं।

अभियोजन पक्ष द्वारा यह सूचित किए जाने के बाद कि जांच अधिकारी दिल्ली विधानसभा चुनाव ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण अदालत में पेश नहीं हो सके, न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 24 मार्च के लिए स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ने यादव को 24 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। यादव पर अमेरिका में कथित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या का प्रयास करने का भी आरोप है।

अदालत ने इसी आधार पर यादव को 16 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी।

दिल्ली के एक व्यवसायी द्वारा जबरन वसूली और अपहरण का आरोप लगाने के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने यादव को दिसंबर, 2023 में गिरफ्तार किया था। मार्च, 2024 में आरोपपत्र दाखिल किया गया और अप्रैल 2024 में यादव को जमानत दे दी गई।

पूर्व रॉ अधिकारी बताए जाने वाले यादव का नाम अमेरिका ने पन्नू की हत्या के असफल प्रयास के सिलसिले में लिया था।

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