देश की खबरें | न्यायालय ने पंजाब के डीजीपी को महिला की मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने को कहा

नयी दिल्ली, 28 मार्च उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को पंजाब पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) को महिला की उसके पति व प्रेमी द्वारा की गई कथित हत्या के मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले में मृतका के पति को दी गई जमानत के खिलाफ महिला के पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की।

पीठ ने डीजीपी को दो आईपीएस अधिकारियों और एक महिला अधिकारी को शामिल करते हुए तीन सदस्यीय एसआईटी गठित करने का आदेश दिया।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि महिला की "अप्राकृतिक मौत" के बावजूद एसआईटी द्वारा मामले की जांच जरूरी है। इसका कारण यह था कि घटना के पांच साल बाद भी जांच में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हो पाई थी। आरोप पत्र दायर होने के बाद मामले को अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था।

महिला के पिता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विश्वजीत सिंह और वीरा कौल सिंह ने दलील दी कि उच्च न्यायालय ने पति को जमानत देकर त्रुटि की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी को तीन महीने में जांच पूरी करने का आदेश दिया और मामले का निपटारा कर दिया।

नोएडा की रहने वाली महिला की 2011 में शादी हुई थी और 2014 में उसने बच्चे को जन्म दिया था। महिला का अमृतसर में एक कार में शव मिला था और उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। दंपति अमृतसर में ही रह रहा था।

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