देश की खबरें | अदालत ने आप सरकार को पैनल में शामिल वकीलों के बिलों का चार सप्ताह के अंदर भुगतान करने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने पैनल में शामिल वकीलों के एक फरवरी 2020 तक के सभी बिलों का चार सप्ताह के अंदर भुगतान करे।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 25 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आप सरकार को निर्देश दिया कि वह अपने पैनल में शामिल वकीलों के एक फरवरी 2020 तक के सभी बिलों का चार सप्ताह के अंदर भुगतान करे।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने एक वकील की याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम निर्देश जारी किया। याचिका में दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार के कई वकीलों की फीस या बिल लंबे समय से लंबित हैं।

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उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से भी यह सुनिश्चित करने को कहा कि उसके पैनल में शामिल वकीलों के बिलों का भी भुगतान कर दिया जाए।

याचिका में यह दावा किया गया है कि पैनल में शामिल ज्यादातर वकीलों के लिए दिल्ली सरकार की फीस आय का एकमात्र स्रोत हो सकती है।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुयी संक्षिप्त सुनवाई के दौरान पीठ ने ऐसे वकीलों की पेशेवर फीस में देरी को लेकर नाराजगी जतायी।

अदालत ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी कि यदि बिलों को मंजूरी नहीं दी जाती है, तो वह वित्त विभाग के सचिव सहित संबंधित अधिकारियों के वेतन पर रोक लगा देगी।

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि इस मुद्दे पर सोमवार को एक बैठक की गयी थी और अपने वकीलों के बिल प्राप्त करने और मंजूरी देने के लिए ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

इसके बाद अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तारीख तय की।

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