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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नीट परीक्षा का दूसरा चरण 14 अक्टूबर को आयोजित करने की दी अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी को कोविड-19 महामारी से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्रों के छात्रों के लिये 14 अक्टूबर को नीट परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित करने की अनुमति दे दी. कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नीट की परीक्षा दो बार- तीन मई और फिर 26 जुलाई - को स्थगित की गयी थी और इसके बाद 13 सितंबर को यह आयोजित हुयी थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नीट परीक्षा का दूसरा चरण 14 अक्टूबर को आयोजित करने की दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (National Examination Agency) को कोविड-19 महामारी से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्रों के छात्रों के लिये 14 अक्टूबर को नीट (यूजी) परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित करने की अनुमति दे दी. प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर विशेष परिस्थितियों में यह परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किये जाने पर यह अनुमति प्रदान की.

पीठ ने कहा, "उन परिस्थितियों जिनकी वजह से पहले यह परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी और मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये हम नेशनल टेस्टिंग एजेन्सी को नीट (यूजी) 2019 के दूसरे चरण का आयोजन कोविड-19 से प्रभावित छात्रों और निरुद्ध क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिये 14 अक्टूबर को आयोजित करने की अनुमति देना उचित समझते हैं." पीठ ने कहा कि इस परीक्षा के परिणाम 16 अक्टूबर को घोषित किये जा सकते हैं.

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कोविड-19 (COVID) महामारी के मद्देनजर नीट की परीक्षा दो बार- तीन मई और फिर 26 जुलाई - को स्थगित की गयी थी और इसके बाद 13 सितंबर को यह आयोजित हुयी थी. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कोविड -19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जेईई (JEE) अप्रैल 2020 परीक्षा स्थगित करने के लिये दायर याचिका खारिज कर दी थी. न्यायालय ने कहा था कि छात्रों के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित नहीं किया जा सकता है. न्यायालय ने बाद में जेईई और नीट की प्रत्यक्ष परीक्षाओं के आयोजन की अनुमति देने के अपने 17 अगस्त के आदेश पर पुनर्विचार के लिये छह गैर भाजपा शासित राज्यों के मंत्रियों की याचिका भी खारिज कर दी थी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Oct 12, 2020 10:20 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).