देश की खबरें | तेलंगाना में नाबालिग लडके का यौन शोषण करने के दोषी शिक्षक को दस साल का कठोर कारावास
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने नवंबर 2015 में एक नाबालिग बच्चे का यौन शोषण करने के दोषी अरबी भाषा के 32 वर्षीय शिक्षक को मंगलवार को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाई।
हैदराबाद, 23 जून तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक स्थानीय अदालत ने नवंबर 2015 में एक नाबालिग बच्चे का यौन शोषण करने के दोषी अरबी के 32 वर्षीय शिक्षक को मंगलवार को 10 साल कठोर करावास की सजा सुनाई।
प्रथम अतिरिक्त महानगर सत्र न्यायाधीश सुनीता कंचला ने निजी स्कूल के शिक्षक को बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण कानून (पोक्सो) अधिनियम के तहत दोषी माना और दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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अतिरिक्त लोग अभियोजक के प्रताप रेड्डी ने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा-377 (अप्राकृतिक यौन दुराचार) के मामले में भी 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि दोषी शिक्षक पर अदालत ने चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
रेड्डी ने बताया कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नौ नवंबर 2015 में शिक्षक ने चौथी कक्षा में पढ़ने वाले 12 वर्षीय पीड़ित को कुछ किताबें देने के बहाने घर बुलाया और जब छात्र घर गया तो शिक्षक ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि बच्चे के विरोध पर शिक्षक उसे स्कूल छोड़ आया।
उन्होंने बताया कि बाद में बच्चे ने पूरी घटना की जानकारी पिता को दी जिसके बाद पुलिस में मामला दर्ज हुआ और आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 23, 2020 06:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

