देश की खबरें | तबलीगी जमात: उच्च न्यायालय ने विभिन्न निचली अदालतों से मामले साकेत जिला अदालत स्थानांतरित किये

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 23 अगस्त तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने वाले 27 विदेशी नागरिकों के लंबित मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने साकेत जिला अदालत स्थानांतरित करने का आदेश दिया है जिससे इन पर जल्द फैसला हो सके।

यह विदेशी कथित रूप से वीजा नियमों और कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर धर्मप्रचार की गतिविधियों में शामिल थे।

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अदालत विदेशियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मामले में जुर्माना अदा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था लेकिन इसी तरह की प्राथमिकियों के लंबित रहने की वजह से वे देश छोड़कर जाने में अक्षम हैं।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने निर्देश दिया कि चार याचिकाओं में विभिन्न प्राथमिकियों की वजह से तैयार आरोप-पत्रों को दिल्ली की विभिन्न सुनवाई अदालतों से दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की साकेत जिला अदालत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष स्थानांतरित किया जाए।

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वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई कर रहे उच्च न्यायालय से विदेशी नागरिकों के वकील ने अनुरोध किया था कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा छह अगस्त को मामलों को स्थानांतरित करने के लिये दिये गए आदेश जैसा ही आदेश पारित करें और केंद्र व दिल्ली सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, “इसी के अनुरूप मौजूदा याचिकाओं को इस निर्देश के साथ वापस लिया मानकर खारिज किया जाता है कि सभी प्राथमिकियों जिनसे मौजूदा मामले बने हैं उनके सभी आरोप-पत्र सुविज्ञ सीएमएम, दक्षिण पूर्व, साकेत अदालत परिसर, नयी दिल्ली को स्थानांतरित किये जाएं जो विधि सम्मत तरीके से इनका शीघ्र निस्तारण करेंगे।”

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