Close
Search

जरुरी जानकारी | उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में सितंबर में सुनवाई करेगा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की याचिकाओं पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह कहा।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
जरुरी जानकारी | उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में सितंबर में सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 18 जुलाई उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की याचिकाओं पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह कहा।

गूगल ने याचिका अपने ऊपर कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली सीसीआई की याचिका के जवाब में दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जा सकती है।

एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका को अंतिम निपटारे के लिए बाद में रखा जा सकता है।

इसके बाद पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की याचिकाओं को अंतिम निपटारे के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

इससे पहले, पीठ ने मामले में सुगमता के लिए दोनों पक्षों के वकीलों की मदद से आम डिजिटल याचिका तैयार करने के लिए समीर बंसल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया था।

पिछले साल 29 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मामले में गूगल की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर मिला-जुला फैसला सुनाया था। इसमें 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था, लेकिन प्ले स्टोर पर तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर की मेजबानी की अनुमति देने जैसी शर्तों को हटा दिया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

जरुरी जानकारी | उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में सितंबर में सुनवाई करेगा

नयी दिल्ली, 18 जुलाई उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की याचिकाओं पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह कहा।

गूगल ने याचिका अपने ऊपर कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली सीसीआई की याचिका के जवाब में दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जा सकती है।

एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका को अंतिम निपटारे के लिए बाद में रखा जा सकता है।

इसके बाद पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की याचिकाओं को अंतिम निपटारे के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जा सकता है।

इससे पहले, पीठ ने मामले में सुगमता के लिए दोनों पक्षों के वकीलों की मदद से आम डिजिटल याचिका तैयार करने के लिए समीर बंसल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया था।

पिछले साल 29 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मामले में गूगल की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर मिला-जुला फैसला सुनाया था। इसमें 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था, लेकिन प्ले स्टोर पर तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर की मेजबानी की अनुमति देने जैसी शर्तों को हटा दिया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

  • India Women vs Ireland Women ODI 2025 Live Streaming: भारत और आयरलैंड के बीच इस दिन से खेला जाएगी वनडे सीरीज, यहां जानें कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

शहर पेट्रोल डीज़ल
New Delhi 96.72 89.62
Kolkata 106.03 92.76
Mumbai 106.31 94.27
Chennai 102.74 94.33
View all
Currency Price Change