नयी दिल्ली, 18 जुलाई उच्चतम न्यायालय एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण मामले में प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की याचिकाओं पर सितंबर के दूसरे सप्ताह में सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह कहा।
गूगल ने याचिका अपने ऊपर कथित प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में एक अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देने वाली सीसीआई की याचिका के जवाब में दायर की थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अपीलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि इन याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जा सकती है।
एक पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि याचिका को अंतिम निपटारे के लिए बाद में रखा जा सकता है।
इसके बाद पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की याचिकाओं को अंतिम निपटारे के लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
इससे पहले, पीठ ने मामले में सुगमता के लिए दोनों पक्षों के वकीलों की मदद से आम डिजिटल याचिका तैयार करने के लिए समीर बंसल को नोडल अधिवक्ता नियुक्त किया था।
पिछले साल 29 मार्च को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने मामले में गूगल की कथित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर मिला-जुला फैसला सुनाया था। इसमें 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था, लेकिन प्ले स्टोर पर तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर की मेजबानी की अनुमति देने जैसी शर्तों को हटा दिया गया था।
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