विदेश की खबरें | पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय इमरान खान की अपील पर बुधवार को सुनवाई करेगा
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, 22 अगस्त इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के आदेश के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अपील पर पाकिस्तान का उच्चतम न्यायालय बुधवार को सुनवाई करेगा।

आईएचसी ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने की जेल में बंद खान की याचिका खारिज कर दी थी।

आईएचसी ने चार अगस्त को अपने फैसले में तोशाखाना मामले को स्थानांतरित करने की याचिका को खारिज कर दिया और मामले को इस्लामाबाद स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूं दिलावर को वापस भेज दिया।

अदालत ने फैसला सुनाया था कि समान मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के अनुसार, किसी मामले को ठोस कारणों के आधार पर ही वैकल्पिक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अदालत ने आदेश दिया कि न्यायाधीश दिलावर इस मामले की सुनवाई करेंगे जिन्होंने अगले ही दिन सुनवाई की और खान को दोषी ठहराते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई।

खान ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी और अंततः मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ अपील पर सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति सैय्यद मजाहिर अली अकबर नकवी और न्यायमूर्ति जमाल खान मंडोखेल शामिल हैं।

उन्होंने शीर्ष अदालत से इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश अमीर फारूक की अगुवाई वाली इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा चार अगस्त को पारित आदेश के खिलाफ अपील में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने दलील दी कि यह फैसला कानूनन उचित नहीं था और यह आदेश उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था।

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