ताजा खबरें | एबी-पीएमजेएवाई के तहत 278 करोड़ रुपये के 1.6 लाख दावों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई : सरकार

नयी दिल्ली, 11 अगस्त सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा 278 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 लाख दावों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई और 20.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

लोकसभा में संजय जायसवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया, ‘‘ 5 अगस्त 2023 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा 278 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 लाख दावों पर उपयुक्त कार्रवाई की गई ।’’

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के उल्लंघन संबंधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण 210 अस्पतालों को पैनल से बाहर किया गया है और 188 अस्पतालों को निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि 20.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है जिसमें 9.5 करोड़ रुपये की राशि वसूली गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने एबी-पीएमजेएवाई के तहत होने वाली धोखाधड़ी और इसके दुरुपयोग की रोकथाम, इनका पता लगाने और इनके निवारण के लिए राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई की स्थापना की है।

मांडविया ने बताया कि आठ अगस्त 2023 तक कुल 44,19,86,761 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों का सृजन किया गया है तथा 2,15,250 स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को स्वास्थ्य सुविधा पंजी (एचएफआर) पर पंजीकृत किया गया है।

उन्होंने बताया कि 2,13,784 स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों को एचएफआर पर पंजीकृत किया गया है और 29,28,29,789 स्वास्थ्य रिकार्ड को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से जोड़ा गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य 12 करोड़ से अधिक निर्धन और कमजोर परिवारों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या के लिए अस्पताल भर्ती हेतु प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है।

दीपक

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