देश की खबरें | कर्नाटक में पीएसआई भर्ती की दोबारा परीक्षा पर रोक जारी रहेगी: उच्च न्यायालय

बेंगलुरु, सात अगस्त कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस उपनिरीक्षक (पीएसआई) भर्ती की 28 सितंबर को पुन: परीक्षा कराने पर अंतरिम रोक को सोमवार को जारी रखा।

पुलिस में उपनिरीक्षक के 545 पदों को भरने के लिए तीन अक्टूबर 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी लेकिन इसमें ‘घोटाला’ सामने आने के बाद सरकार ने इम्तिहान को रद्द कर दिया था।

इसकी पुन: परीक्षा 28 सितंबर को निर्धारित की गई थी लेकिन अब रद्द किए जा चुके इम्तिहान में सफल हुए ऐसे अभ्यर्थियों ने इसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जो मामले में आरोपी नहीं हैं।

यह बात सामने आई थी कि कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए ‘ऑप्टिकल मार्क रेकिग्निशन’ (ओएमआर) उत्तर पत्रिका में छेड़छाड़ की गई थी जिसके बाद भर्ती परीक्षा विवादों में आ गई थी।

अधिकारियों ने कथित तौर पर घोटाले में शामिल 52 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से प्रतिबंधित कर दिया। 54,289 अभ्यर्थियों ने 2021 में हुई परीक्षा दी थी।

उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पी दिनेश कुमार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पहले लगाई गई रोक को जारी रखा और सुनवाई 16 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील ने मामले पर बहस के लिए और समय मांगा था।

पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज की थीं और कथित तौर पर घोटाले में शामिल कई अभ्यर्थियों और पुलिस अधिकारियों सहित 30 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था।

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