Bengaluru Stampede: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की
Karnataka High Court | Wikipedia

बेंगलुरु, 10 जून : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में चार जून को मची भगदड़ की घटना संबंधी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी. अदालत ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया. सुनवाई के दौरान शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है.

उन्होंने कहा कि एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और उसे रिपोर्ट देने के लिए एक महीने का समय दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है. शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और मामले में दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा किया जा रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी एम जोशी ने स्वत: संज्ञान लेकर दायर की गई इस याचिका की सुनवाई की. यह भी पढ़ें : केरल तट के पास मालवाहक जहाज पर आग और विस्फोट, बचाव कार्य जारी

विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने याचिका में पक्षकार बनने का अनुरोध किया है. इस बीच, एक वकील ने कहा कि वह भी भगदड़ के संबंध में एक जनहित याचिका दायर कर रहे हैं. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्टेडियम में मची भगदड़ की घटना का पांच जून को स्वतः संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था.