देश की खबरें | महाराष्ट्र में विशेष मकोका अदालत ने 2014 के डकैती मामले में छह लोगों को किया बरी

ठाणे, 17 जुलाई ठाणे में एक विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत ने सोमवार को वर्ष 2014 के डकैती के एक मामले में छह लोगों को बरी कर दिया।

विशेष न्यायाधीश अमित एम शेते ने छह लोगों को मकोका के प्रावधानों से यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित करने में विफल रहा है।

विशेष लोक अभियोजक संजय मोरे के अनुसार, वर्ष 2014 में चार-पांच जून को आठ लोग धारदार हथियारों के साथ भिवंडी के रहानल में एक गोदाम में घुसे और 53 लाख रुपये का सामान लूट कर ले गए।

नरपोली पुलिस ने बाद में आठों लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और उनपर भारतीय दंड संहिता तथा मकोका प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए।

मुकदमे के दौरान 11 गवाहों का परीक्षण किया गया।

आरोपियों की ओर से पेश वकील पुनीत माहिमकर ने बरामद हुए लूट के सामान की विशिष्ट पहचान को चुनौती दी थी।

माहिमकर ने कहा कि जिन आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और दूसरा कोविड-19 महामारी के दौरान रिहा होने के बाद फरार हो गया।

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