देश की खबरें | कौशल विकास निगम मामला:नायडू को जमानत देने के खिलाफ याचिका पर सात मई को न्यायालय में सुनवाई
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय कौशल विकास निगम ‘‘घोटाला’’ मामले में तेलुगु देशम पार्टी (पार्टी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सात मई को सुनवाई करेगा।
नयी दिल्ली, 17 अप्रैल उच्चतम न्यायालय कौशल विकास निगम ‘‘घोटाला’’ मामले में तेलुगु देशम पार्टी (पार्टी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने संबंधी आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सात मई को सुनवाई करेगा।
याचिका मंगलवार को न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई, जिसने राज्य सरकार के वकील की इस बात का संज्ञान लिया कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है।
पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यह याचिका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है।
राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पिछले वर्ष 20 नवंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नायडू को नियमित जमानत दी गई थी।
शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 28 नवंबर को नायडू के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर उच्च न्यायालय के आदेश पर जवाब मांगा था।
उच्चतम न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री (73) की जमानत शर्तों में भी ढील दी थी और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी थी।
नायडू को आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग करने के आरोप में पिछले वर्ष नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला 2015 का है जब नायडू मुख्यमंत्री थे। नायडू ने आरोपों से इनकार किया है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 17, 2024 03:14 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

