सिंगापुर, 27 नवंबर भारतीय मूल के 47 वर्षीय एक सिंगापुरी नागरिक को पुलिस अधिकारियों को अपशब्द कहने, चोरी करने और नशीला पदार्थ रखने समेत नौ अपराधों के लिए आठ महीने और 17 सप्ताह कारावास की सजा सुनाई गई और उस पर 5,500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना लगाया गया।
क्लारेंस सेल्वाराजू ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने और दुर्व्यवहार करने जैसे अपराध स्वीकार किए। विभिन्न अपराधों के कारण 18 साल जेल में रह चुके क्लारेंस ने पुलिस अधिकारियों से कहा, ‘‘मैं बाहर आकर तुम्हें देख लूंगा।’’
अदालत को सुनवाई के दौरान बताया गया कि क्लारेंस इस साल सात मार्च को एक सुपरमार्केट के निकट अपने तीन मित्रों के साथ शराब पी रहा था और शोर मचा रहा था। इस संबंध में शिकायत मिलने पर तीन पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि क्लारेंस ने सही से मास्क नहीं पहन रखा था।
उप लोक अभियोजक (डीपीपी) हिदायत आमिर ने बताया कि जब क्लारेंस से मास्क उचित तरीके से पहनने को कहा गया, तो उसे गुस्सा आ गया और उसने पुलिस अधिकारी को लड़ने के लिए चुनौती दी। क्लारेंस को हिरासत में लिए जाने के बाद उसकी तलाशी ली गई और उसके पास से 11 ग्राम नशीला पदार्थ मिला।
डीपीपी ने बताया कि उसने वुडलैंड्स पुलिस विभाग मुख्यालय में भी एक अधिकारी से झगड़ा किया और अपने घुटने से तीन बार उसे मारा। डिप्टी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ल्यूक टैन ने क्लारेंस को आठ महीने और 17 हफ्तों की सजा सुनाई गई।
डीपीपी ने बताया कि क्लारेंस चोरी, शील भंग और नशीले पदार्थों संबंधी अपराधों जैसे मामलों के लिए 18 साल से अधिक समय तक कारावास की सजा काट चुका है।
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