चेन्नई, 14 फरवरी भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी की दूसरी जमानत याचिका बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए आई। इससे एक दिन पहले तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने मंत्री पद से उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नौकरी के बदले नकदी घोटाले में 14 जून, 2023 को बालाजी को गिरफ्तार किया था और वह यहां पुझल जेल में बंद हैं।
द्रमुक नेता की जमानत अर्जी बुधवार को न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश के समक्ष आई और वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम ने बालाजी की ओर से पक्ष रखा।
ईडी ने अपने जवाबी हलफनामे में आरोपी को जमानत नहीं दिए जाने की दलील दी। इसने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि निचली अदालत को सुनवाई शुरू करने और निश्चित समयावधि के अंदर मामले का निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
मामले में अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
मद्रास उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2023 में बालाजी की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। उस समय वह बिना प्रभार के राज्य सरकार में मंत्री थे।
बालाजी को पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार में परिवहन मंत्री रहते हुए घोटाले में शामिल रहने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
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