नयी दिल्ली, 24 सितंबर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने कोरोना वायरस महामारी के बीच एक अक्टूबर तक के लिये न्यायिक कार्य को निलंबित कर दिया है।
एक अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई अंतरिम आदेश पहले से अमल में है तो वह सुनवाई की अगली तारीख तक लागू रहेगा।
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अधिसूचना में कहा गया, ‘‘न्यायाधिकरण का न्यायिक कार्य एक अक्टूबर 2020 तक निलंबित रहेगा।’’
सैट ने कहा कि पहले से ही जारी किये गये निर्देश और समय-समय पर दी गयी मंजूरियां जारी रहेंगी। पहले के सभी आदेश वर्तमान आदेश के साथ संरेखित किये जायेंगे और एक अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
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न्यायाधिकरण की 18 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, न्यायाधिकरण अगले आदेश तक 21 सितंबर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुबह 11.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक कार्य करेगा। इसके अलावा, रजिस्ट्री का कार्यालय अगला आदेश जारी होने तक प्रशासनिक कार्य के उद्देश्य के लिए सीमित कर्मचारियों के साथ 21 सितंबर से सुबह 11 बजे से शाम 4.30 बजे तक काम करता रहेगा।
इसके अलावा, 21 सितंबर से एक अक्टूबर के बीच सुनवाई के लिये तय मामलों को सात दिसंबर से 17 दिसंबर के लिये पुनर्निर्धारित किया जायेगा।
इससे पहले, न्यायाधिकरण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्य जारी रखते हुए 18 सितंबर तक न्यायिक कार्य को निलंबित कर दिया था।
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