जरुरी जानकारी | निवेशकों के बकाया की वसूली को सेबी का रोज वैली, चार अन्य के बैंक, डीमैट खातों को कुर्क करने का आदेश

नयी दिल्ली, सात जून भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने रोज वैली होटल्स एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड और उसके तत्कालीन निदेशकों के बैंक खातों, शेयर और म्यूचुअल फंड खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

बाजार नियामक ने निवेशकों का 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया निकालने के लिए यह कदम उठाया है।

सेबी ने सोमवार को जारी कुर्की नोटिस में कहा कि निवेशकों को गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर एकत्र किए गए 1,006.70 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कंपनी के खिलाफ यह वसूली प्रक्रिया शुरू की गई है।

सेबी ने बैंकों को रोज वैली और उसके तत्कालीन निदेशकों....गौतम कुंडू, अशोक कुमार साहा, शिबमय दत्ता और अबीर कुंडू के खातों, डिपॉजिटरी और म्यूचुअल फंड से किसी भी तरह के पैसे निकालने की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है। नियामक ने हालांकि, ऋण की अनुमति दी है।

इसके अलावा बाजार नियामक ने सभी बैंकों को ‘डिफॉल्टरों’ के लॉकर समेत सभी खातों को भी कुर्क करने का आदेश दिया है।

सेबी ने नवंबर, 2017 में रोज वैली और उसके तब के निदेशकों को निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपये को वापस करने का निर्देश दिया था। निवेशकों ने यह पैसा समूह की होलिडे मेंबरशिप योजनाओं में लगाया था। इन योजनाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा इन लोगों पर बाजार में कारोबार का चार साल का प्रतिबंध भी लगाया गया था।

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