नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. (केबीएल) के प्रवर्तकों तथा अन्य पर भेदिया कारोबार में शामिल होने और किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी करने को लेकर 31 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के जरिये इन इकाइयों पर तीन माह से लेकर छह साल तक के लिए पूंजी बाजार में कारोबार का प्रतिबंध भी लगाया है।
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कुल 31.21 करोड़ रुपये में से 16.6 करोड़ रुपये का गैरकानूनी तरीके से कमाया गया लाभ है। इकाइयों को इसे चार प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा इन इकाइयों पर 14.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
सेबी को किर्लोस्कर ब्रदर्स लि.में कथित रूप से भेदिया कारोबार ओर कामकाज के संचालन में खामियों से संबंधित कई शिकायतें मिली थीं।
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इसके बाद नियामक ने मार्च, 2010 से अप्रैल, 2011 के दौरान किर्लोस्कर ब्रदर्स के शेयरों से जुड़े कारोबार की जांच की थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि किर्लोस्कर ब्रदर्स के प्रवर्तकों ने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) होने के बावजूद कंपनी के शेयरों की खरीद-फरोख्त की और अनुचित लाभ अर्जित किया।
जांच में यह भी पाया गया कि उन्होंने किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लि. (केआईएल) और उसके सार्वजनिक शेयरधारकों के साथ धोखाधड़ी की।
केआईएल के निदेशकों अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर, निहाल गौतम कुलकर्णी, ए आर साठे और ए एन अलवानी ने केआईएल को केबीएल के छह प्रवर्तकों के शेयर खरीदने के लिये प्रेरित किया। और इस तरीके से केबीएल के शेयर केआईएल को बेचने में मदद की। इससे केआईएल और उसके अल्पांश शेयरधारकों को नुकसान हुआ।
सेबी के अनुसार अल्पना राहुल किर्लोस्कर, आरती अतुल किर्लोस्कर, ज्योत्सना गौतम कुलकर्णी, राहुल चंद्रकांत किर्लोस्कर, अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर और दिवंगत गौतम अच्युत कुलकर्णी केबीएल और केआईएल के प्रवर्तक थे।
नियामक के अनुसार ये सभी नौ इकाइयों ने केआईएल के अल्पांश शेयरधारकों के साथ गड़बड़ी की और धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियां निरोधक (पीएफयूटीपी) नियमों का उल्लंघन किया है।
एक अलग आदेश में सेबी ने किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज लि. पर सूचीबद्धता शर्तों के उल्लंघन को लेकर 5 लाख रुपये का जुमाना लगाया है।
इस बीच, अतुल और राहुल किर्लोस्कर के प्रवक्ता ने कहा कि सेबी ने केआईएल के कुछ प्रवर्तकों और निदेशकों के खिलाफ आदेश दिया है। यह आदेश किर्लोस्कर ब्रदर्स में 2010 में शेयर की बिक्री से जुड़ा है।
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘अतुल किर्लोस्कर और राहुल किर्लोस्कर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से इनकार करते हैं और यह बात दोहराते हैं कि शेयर बिक्री के संदर्भ में सभी जरूरी सूचनाएं दी गयी थी और नियामकीय मंजूरी ली गयी थी।’’
उसने कहा, ‘‘हम सेबी के आदेश को देख रहे हैं और उस पर कानूनी सलाह लेंगे। हम अपने रुख पर भरोसा है और जल्दी इसके खिलाफ अपील की योजना है।’’
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