नयी दिल्ली, छह जुलाई बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को फोर्थ डाइमेन्शन सोल्यूशंस (एफडीएसएल) के प्रबंध निदेशक अमलेन्दु मुखर्जी को रिको इंडिया लि. के शेयर के सिलसिले में भेदिया कारोबार मामले में 2.3 करोड़ रुपये से अधिक लौटाने को कहा है।
मुखर्जी को 45 दिनों के भीतर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा कि इसके अलावा मुखर्जी पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार को लेकर सात का प्रतिबंध लगाया गया है।
सेबी ने अगस्त 2014 और नवंबर 2015 के बीच रिको इंडिया के शेयर की जांच की।
जांच के दौरान पाया गया कि मुखर्जी के पास कीमत संबंधी कुछ संवेदनशील अप्रकाशित सूचना थी। उसने फोर्थ डाइमेन्शन सोल्यूशंस लि. की तरफ से अधिकृत व्यक्ति के रूप में रिको के शेयर की बिक्री और खरीद आर्डर में गड़बडी की और गलत तरीके से पैसा बनाया।
उसके पास वित्त वर्ष 2012-13 के वित्तीय ब्योरे की जानकारी थी जो सार्वजनिक नहीं हुई थी।
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