जरुरी जानकारी | सैट ने बीआरएच वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक के खिलाफ सेबी के आदेश पर रोक लगायी

नयी दिल्ली, 22 फरवरी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शेयर ब्रोकर बीआरएस वेल्थ क्रिएटर्स मामले में एचडीएफसी बैंक के खिलाफ बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी है। आदेश के तहत शेयर ब्रोकर द्वारा गिरवी रखी इक्विटी को बेचने को लेकर एचडीएफसी बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 21 जनवरी 2021 को बैंक पर जुर्माना लगाने के साथ मामले के निपटान तक सात प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ 158.68 करोड़ रुपये एस्क्रो खाते (विशेष उद्देश्य के लिये बनाया गया खाता) में डालने को कहा था।

न्यायाधिकरण ने 19 फरवरी के आदेश में कहा था, ‘‘... परिपत्रों का उल्लंघन किया गया है या नहीं और क्या अपीलकर्ता ने प्रतिभूतियों की बिक्री कर सही किया है या नहीं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।’’

न्यायाधिकरण ने सेबी को अपना जवाब देने के लिये तीन सप्ताह का समय दिया है।

सैट ने अपने आदेश में कहा कि एचडीएफसी बैंक निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है और बही-खाते के अनुसार उसके पास 16,54,228 करोड़ रुपये की संपत्ति है। यानी उसके पास आदेश के तहत राशि जमा करने की क्षमता है।’’

आदेश में कहा गया है कि इसमें ऐसा नहीं है कि बैंक भाग जाएगा या फिर दिवालिया हो जाएगा।

न्यायाधिकरण ने कहा, ‘‘अत: हम आदेश के क्रियान्वयन पर सैट के अगले आदेश तक रोक लगाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अपीलकर्ता सेबी को हलफनामा देकर यह कहेगा कि वह अपील के परिणाम का पूरी तरह से पालन करेगा...।’’

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