देश की खबरें | पेटकोक, फर्नेस ऑइल के इस्तेमाल पर पाबंदी और स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल सुनिश्चित करें: एनजीटी

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नयी दिल्ली, 17 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को यह सुनिश्चित करने का शुक्रवार को निर्देश दिया कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश उद्योगों में पेटकोक और फर्नेस ऑइल के ईंधन के रूप में इस्तेमाल पर रोक लगाएं और इनका स्वच्छ विकल्प अपनाएं।

हरित अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्राप्त रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि कुछ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं।

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उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पेट्रोलियम कोक या पेटकोक तथा फर्नेस ऑइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है और उसने अन्य राज्यों में भी ऐसे ही कदम उठाने का सुझाव दिया है।

हरित पैनल ने कहा कि अधिकरण के आदेशों का पालन किया जाए और सीपीसीबी आवश्यक निर्देश जारी कर इनका अनुपालन सुनिश्चित करे।

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एनजीटी ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निर्देश दिया कि इस संबंध मे उठाए गए कदमों के विवरण के साथ चार महीने के भीतर एक रिपोर्ट पेश की जाये। अधिकरण इस मामले में अब 25 जनवरी, 2021 को आगे विचार करेगा।

अधिकरण सुमित कुमार और अमरजीत कुमार की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिनमें हर प्रकार के पेटकोक के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग की गई है। इससे जलाने से अति सूक्ष्म कण वातावरण में आ जाते हैं जो सेहत के लिए हानिकारक होते हैं।

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