
नयी दिल्ली, 2 दिसंबर : उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने चार दिसंबर को होने वाले दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों पर रोक लगाने के अनुरोध वाली एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की एक पीठ ने कहा कि समय बीतने के साथ याचिका निरर्थक हो गई है.
याचिकाकर्ता 'नेशनल यूथ पार्टी' के वकील ने कहा कि वे चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन को चुनौती दे रहे हैं और नगर निगम चुनावों पर रोक लगाने का अनुरोध कर रहे हैं. पीठ ने कहा कि मतदान रविवार को होना है और वह इस समय हस्तक्षेप नहीं कर सकती. यह भी पढ़ें : Gujarat Assembly Elections 2022: ट्रेन में आग लगने की घटना के 20 साल बाद गोधरा में सांप्रदायिक दरारें गहरी
याचिकाकर्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके द्वारा उसने नगर निगम चुनावों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और याचिका खारिज कर दी थी.