मुंबई, छह अगस्त रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज का दायरा बढ़ाते हुए इसमें स्टार्टअप को भी शामिल किया। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिये कर्ज सीमा बढ़ाया गया है।
केंद्रीय बैंक ने प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कर्ज (पीएसएल) के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों और कमजोर तबकों के लिये भी कर्ज सीमा बढ़ाने की घोषणा की।
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पात्र इकाइयों को पीएसएल के तहत बैंकों से आसान शर्तों पर कर्ज मिल सकेगा।
बैंकों को समायोजित शुद्ध बैंक कर्ज या ‘ऑफ बैलेंस-शीट’ कर्ज ऋण समतुल्य राशि (दिया गया ऋण और भविष्य में दिया जाने वाले कर्ज का जोड़), जो भी अधिक हो, उसका 40 प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र को देना होता है। इसमें कृषि और सूक्ष्म उद्यम शामिल हैं।
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इससे पहले, आरबीआई ने पीएसएल दिशानिर्देश की समीक्षा अप्रैल, 2015 में की थी।
केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ दिशानिर्देश को संबद्ध करते हुए और समावेशी विकास पर विशेष जोर के बीच, सभी संबद्ध पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद दिशानिर्देश की समीक्षा की गयी है।’’
संशोधित दिशानिर्देश का मकसद कर्ज की अनुकूल नीति परिवेश को प्रोत्साहित और समर्थन करना भी है ताकि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिले।
रिजर्व बैंक ने कहा कि पीएसएल का दायरा बढ़ाते हुए इसमें स्टार्टअप को शामिल करने का निर्णय किया गया। साथ ही सौर अैर कम्प्रेस्ड बॉयो गैस संयंत्रों समेत नवीकरणीय ऊर्जा तथा छोटे एवं सीमांत किसानों एवं कमजोर तबकों के लिये कर्ज सीमा में वृद्धि की गयी है।
आरबीआई ने कहा कि प्राथमिक क्षेत्र को कर्ज के मामले में क्षेत्रीय विषमता के समाधान को लेकर बैंकों के लिये प्रोत्साहन रूपरेखा लाया गया है।
इसके तहत उन पहचाने गये जिलों में जहां कर्ज प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, अगर प्राथमिक क्षेत्र के तहत कर्ज बढ़ी हुई दर से दिया जाता है, उसे उच्च भरांश दिया जाएगा। वहीं जिन जिलों में कर्ज प्रवाह तुलनात्मक रूप से अधिक है, अगर वहां बढ़ी हुई दर से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, निम्न भारांश दिया जाएगा।
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