देश की खबरें | राजदीप सरदेसाई शाजिया इल्मी से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया से हटाए : दिल्ली उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 13 अगस्त दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई को सोशल मीडिया से एक ‘आपत्तिजनक’ वीडियो हटाने का निर्देश दिया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता शाजिया इल्मी एक वीडियो पत्रकार को कथित तौर पर ‘अपशब्द’ कहती नजर आ रही हैं।

न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने इल्मी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि ‘समाचार परिचर्चा’ समाप्त होने के बाद उनकी सहमति के बिना कैमरामैन ने उनकी रिकॉर्डिंग की जिससे उनकी मानहानि हुई और उनकी निजता का उल्लंघन हुआ।

न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अदालत का यह भी मानना ​​है कि चूंकि वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब वादी (इल्मी) ने खुद को शो से हटा लिया था, इसलिए घटनाओं का होना वादी और प्रतिवादी संख्या 12 (कैमरापर्सन) के बीच का मामला है तथा वादी की निजता का मुद्दा भी एक ऐसा मामला है जिस पर अदालत प्रतिवादी 1 (सरदेसाई), प्रतिवादी 2 (इंडिया टुडे) और प्रतिवादी 12 की दलीलें सुनना चाहेगी।’’

अदालत ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया तथा मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को तय की।

न्यायाधीश ने पक्षकारों से वीडियो की प्रति भी अदालत में जमा कराने का निर्देष दिया।

अदालत ने जानना चाहा कि क्या सरदेसाई को मीडिया हाउस द्वारा फुटेज का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। अदालत ने उनके वकील से इस बारे में निर्देश लेने को कहा।

विवाद तब शुरू हुआ जब इल्मी ने पिछले महीने सरदेसाई द्वारा आयोजित अग्निवीर योजना विवाद पर एक समाचार चैनल पर आयोजित बहस में हिस्सा लिया। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद इल्मी बीच में ही शो छोड़कर चली गईं।

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