Rajasthan High Court:जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की आयुर्वेद उपचार की अर्जी पर कोर्ट ने डिटेल्स मांगी
राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की अर्जी पर आयुर्वेद उपचार का विवरण मांगा है.
जोधपुर, 16 मार्च : राजस्थान उच्च न्यायालय ने जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम बापू की अर्जी पर आयुर्वेद उपचार का विवरण मांगा है. आसाराम द्वारा महाराष्ट्र में पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद उपचार की अनुमति मांगने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनीत माथुर और दिनेश मेहता की खंडपीठ ने उपचार के बारे में विवरण मांगा.
अदालत ने आसाराम के अधिवक्ता से 20 मार्च को अगली सुनवाई से पहले अस्पताल से विवरण प्राप्त करने और उसे अदालत में जमा कराने के लिए कहा है. यह भी पढ़ें : Loksabha Election 2024: तृणमूल कांग्रेस ने भदोही लोकसभा सीट से ललितेश पति त्रिपाठी को दिया टिकट
उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह जोधपुर और मुंबई के पुलिस आयुक्तों से आसाराम को पुणे ले जाने और उसके ठहरने के लिए पुलिसकर्मियों की जरूरत के बारे में जानकारी हासिल कर अदालत को अवगत कराएं. आसाराम को जोधपुर की एक अदालत ने दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया था और 2018 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.