देश की खबरें | राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर्ज लेने को मंजूरी दी
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जयपुर, 22 सितंबर राजस्थान मंत्रिमंडल ने कृषक कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त कर्ज लेने को बुधवार को मंजूरी दे दी। साथ ही उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों का दायरा बढ़ाने, विभिन्न सेवा व पेंशन नियमों में संशोधन और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम-2021 का अनुमोदन करने को मंजूरी दी।
राज्य मंत्रिमंडल की आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने किसान कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संचालन के लिए गठित कृषक कल्याण कोष में समुचित राशि की उपलब्धता के लिए बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त दीर्घकालिक ऋण लेने की मंजूरी दी है। यह ऋण राज्य सरकार की प्रत्याभूति पर लिया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने अनुकंपा नियुक्ति नियम-1996 में संशोधन का अनुमोदन किया। इस निर्णय से दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित के रूप में तलाकशुदा पुत्री तथा अविवाहित राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता, पिता अथवा अविवाहित भाई या बहन तथा कोई भी आश्रित नहीं होने की स्थिति में विवाहित पुत्री को भी सम्मिलित किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा अनुकम्पा नियुक्ति नियम के तहत आश्रित के रूप में दिवंगत कर्मचारी के पति, पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, दत्तक पुत्र या दत्तक अविवाहित पुत्री को ही पात्र माना गया है।
बैठक में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से राजकीय सेवा में पहले से नियुक्त कर्मी की सीधी भर्ती से अन्य पद पर नियुक्ति होने तथा प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि में पूर्व पद का वेतन लिए जाने का विकल्प देने की स्थिति में नए पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त अन्य समकक्ष कार्मिक के समान वेतन दिया जा सकेगा।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम-2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवेलॉपमेंट ऑथोरिटी (पीएफआरडीए) एक्ट-2013 के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी करने की मंजूरी दी है।
मंत्रिमंडल ने राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम-2021 का अनुमोदन किया है। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं (सिंगल मदर) के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं (सिंगल मदर) के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है।
मंत्रिमंडल ने कोरोना महामारी के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया है। इसके तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण के ब्याज पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान तीन साल तक देते हुए प्रतिवर्ष कुल 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। होटल व टूर ऑपरेटर द्वारा देय व जमा कराए गए राज्य जीएसटी का पुनर्भरण 1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 50 प्रतिशत एवं 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 75 प्रतिशत किया जाएगा।
मंत्रिमंडल ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैथड़ों की ढाणी व शंभु का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 22, 2021 11:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

