जयपुर, 16 जुलाई राजस्थान सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी दिशा-निर्देशों एवं लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण रखने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।
यह भी पढ़े | दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बनें उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी एक साल और बढ़ी.
उन्होंने बताया कि राज्य में लोगों के अनियंत्रित आवागमन के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसलिये सीमान्त जिलों के सभी कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे लोगों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम हो सके।
सिंह ने बताया कि समस्त कार्यालयों के प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यस्थलों पर सभी कर्मचारियों एवं अन्य द्वारा आवश्यक रूप से मास्क पहना जा रहा है तथा उचित सामाजिक दूरी रखी जा रही है।
उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों, परिवहन और दुकानों पर भी सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
सिंह ने बताया कि सभी कार्य स्थलों, जन सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे दरवाजे के हैंडल, रेलिंग आदि को बार-बार संक्रमणमुक्त करना सुनिश्चित किया जाये।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)