जयपुर, 27 अप्रैल कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी कर काम करते हुए यदि किसी सफाई कर्मचारी, संविदा सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित/परिवार को 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि दी जाएगी।
वित्त विभाग ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए यह जानकारी दी है। स्थानीय निकाय विभाग ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा था।
विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार वित्त विभाग ने 11 अप्रैल, 2020 द्वारा दिये गये आदेशों में प्रावधान किया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी पर कार्य करते हुए, संक्रमणों के कारण ईलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि) व मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड़ एवं सिविल डिफेन्स कर्मचारी आदि) की असामायिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देय होगी।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश उन सभी कार्मिकों पर लागू होगा जिन पर राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1996 व राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2005 लागू होते है। उक्त आदेशों की स्वीकृती राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तो की पालना के अध्यधीन प्रदान की गई है।
वित्त विभाग द्वारा अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 11 अप्रैल, 2020 को जारी आदेश सभी संविदा कर्मचारियों (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि) एवं मानदेय कर्मचारियों पर लागू है, जिनकी कोरोना संक्रमण से कार्य करते समय ईलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित/परिवार को 50 लाख रुपये की सहायता देय होगी।
इस बीच स्वायत्त शासन विभाग ने पालिकाओं के कार्मिकों के वेतन के लिए माह अप्रेल, मई, जून-2020 521.63 करोड़ रूपये जारी किए हैं। सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार ने चुंगी पुर्नभरण अनुदान के पेटे (पालिकाओं के कार्मिकों के वेतन के लिए माह अप्रैल, मई, जून-2020) के लिए राशि रूपये 521.63 करोड़ की स्वीकृती जारी की गई है।
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