जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court) ने दुष्कर्म के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे विवादास्पद स्वयंभू बाबा आसाराम (Asaram) की अंतरिम जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले आसाराम ने केरल में आयुर्वेदिक उपचार पाने के लिए दो महीने की अंतरिम जमानत की गुहार लगाई थी. Jodhpur: अस्पताल में कोरोना का इलाज कराने के बाद आसाराम को AIIMS भेजा गया
उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने जोधपुर एम्स से पूरी मेडिकल रिपोर्ट देने को कहा था. न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाह की उच्च न्यायालय की पीठ ने शुक्रवार को आसाराम की याचिका खारिज कर दी.
फिलहाल आसाराम का जोधपुर एम्स में इलाज चल रहा है. एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में 2013 में गिरफ्तारी के बाद से आसाराम जोधपुर जेल में बंद है. 2013 से अब तक वह एक दर्जन से अधिक बार जमानत लेने की कोशिश कर चुका है लेकिन हर बार उसकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है.