नयी दिल्ली, सात नवंबर दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक 13 नवंबर तक जारी रहेगी जबकि ट्रकों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राजधानी में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद दिल्ली सरकार ने नौ नवंबर से प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने का फैसला किया है, वहीं उसके 50 प्रतिशत कर्मियों के घर से काम करने के आदेश को भी वापस लिया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा,‘‘ क्रमिक कार्रवाई कार्ययोजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर रोक जारी रहेगी।’’
परिवहन विभाग ने एक आदेश में कहा कि नियम का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
आपातकालीन सेवाओं के लिए तैनात वाहन, और सरकार और चुनाव संबंधी कार्यों में जुटे वाहन इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं आते हैं।
परिवहन विभाग ने एक आदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी में क्रमिक कार्रवाई कार्य योजना (जीआरएपी) के तीसरे चरण के तहत दिल्ली में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगी रोक 13 नवंबर तक जारी रहेगी। उपरोक्त निर्देश 13 नवंबर तक या जीआरएपी चरण में अधोमुखी संशोधन, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे। यदि सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) जीआरएपी-तृतीय और उससे ऊपर के प्रतिबंधों का आदेश देता है तो प्रतिबंध 13 नवंबर के बाद भी जारी रहेंगे।’’
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