ताजा खबरें | ‘‘प्रलोभन देकर धर्मांतरण और लिंचिंग’’ के खिलाफ गैर-सरकारी विधेयक लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर बीजू जनता दल (बीजद) के वरिष्ठ नेता भर्तृहरि महताब ने ‘प्रलोभन और अनुचित प्रभाव के जरिये धर्मांतरण’ कराने पर रोक लगाने के प्रावधान वाला एक गैर-सरकारी विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया।

इसके साथ ही, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीट-पीटकर हत्या किए जाने (लिंचिंग) के मामलों में दंड एवं पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया।

सदन में कुल 153 गैर-सरकारी विधेयक पेश किए गए।

ओडिशा के कटक से लोकसभा सदस्य महताब ने सदन की ध्वनिमत से मंजूरी मिलने के साथ ही ‘धर्म संपरिवर्तन (प्रतिषेध) विधेयक, 2019’ पेश किया। इस विधेयक में प्रलोभन और अनुचित प्रभाव के जरिये धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर ने ‘कानूनी कार्रवाई के बिना दंड से संरक्षण विधेयक, 2020’ पेश किया। इसमें पीट-पीटकर हत्या के मामलों में उचित कार्रवाई और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास का प्रावधान शामिल है।

थरूर ने डाटा और निजता की सुरक्षा से संबंधित गैर-सरकारी विधेयक भी पेश किया।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारतीय खुफिया एजेंसियों के कामकाज के तरीके और शक्तियों के उपयोग के नियमन करने तथा समन्वय, नियंत्रण निगरानी संबंधी गैर-सरकारी विधेयक पेश किया।

भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने भगवद गीता को शैक्षणिक संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की पुस्तक के तौर पर अनिवार्य बनाने के प्रावधान वाला गैर सरकारी विधेयक पेश किया।

इनके अलावा सदस्यों ने संविधान में संशोधन और कई अन्य विषयों से जुड़े गैर सरकारी विधेयक पेश किए।

हक

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