देश की खबरें | लालू को रिम्स से जेल भेजने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

रांची, 31 अगस्त चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रिम्स निदेशक के बंगले से वापस जेल भेजने का अनुरोध करते हुए सोमवार को यहां झारखंड उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गयी।

याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि किसी सजायाफ्ता को राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) निदेशक के बंगले में नहीं रखा जा सकता है। यह जेल नियमावली का उल्लंघन है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के शामिल होने की वजह से सरकार भी लालू प्रसाद को सभी सुविधा देने में मदद कर रही है।

अपीलकर्ता ने कहा है कि इन परिस्थितियों में लालू यादव को बंगले से हटाकर तत्काल जेल भेजा जाए। प्रार्थी ने इस याचिका को ई-मेल के जरिए दाखिल किया है और इस पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया है।

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करोड़ों करोड़ रुपये के चारा घोटाले में न्यायिक हिरासत में बन्द बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के तीन मामलों में दोषी हैं और अभी न्यायिक हिरासत में है

इस बीच चाईबासा कोषागार से 33 करोड़, 67 लाख रुपये के गबन से जुड़े एक मामले में उनकी जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में 11 सितंबर को सुनवाई होनी है।

इस मामले में जमानत होने पर भी लालू अभी न्यायिक हिरासत से रिहा नहीं हो सकेंगे क्योंकि चारा घोटाले के दुमका कोषागार से गबन के मामले में उन्हें चौदह वर्ष कैद की सजा मिली है और उक्त मामले में भी वह इस समय न्यायिक हिरासत में हैं तथा दुमका मामले में उच्च न्यायालय से उनकी जमानत याचिका भी पहले ही खारिज हो चुकी है।

लेकिन इस मामले में राहत मिलने पर भी वह रिहा नहीं हो पायेंगे क्योंकि दुमका कोषागार से जुड़े गबन के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने उन्हें 24 मार्च, 2018 को चौदह वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी थी और उक्त मामले में उनकी जमानत याचिका उच्च न्यायालय से खारिज हो चुकी है।

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