देश की खबरें | नन बलात्कार मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल की बरी करने की याचिका खारिज
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने एक नन द्वारा दायर यौन शोषण के मामले में बरी करने की अपील की थी।
कोच्चि, सात जुलाई केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने एक नन द्वारा दायर यौन शोषण के मामले में बरी करने की अपील की थी।
न्यायमूर्ति वी. शिरसी ने जालंधर क्षेत्र के बिशप को निर्देश दिया कि बलात्कार मामले में वह सुनवाई का सामना करे। केरल में उसी क्षेत्र की एक नन ने उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने बिशप की याचिका खारिज करते हुए अभियोजन के इस तर्क को स्वीकार किया कि बलात्कार मामले में मुलक्कल के खिलाफ प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं। इस वर्ष मार्च में निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने की याचिका खारिज करने के बाद रोमन कैथोलिक गिरजाघर के वरिष्ठ पादरी ने समीक्षा याचिका दायर की।
बिशप के खिलाफ कोट्टायम जिले में पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज किया था।
उच्च न्यायालय में दायर याचिका में पादरी ने कहा कि जब उन्होंने पीड़िता नन से वित्तीय लेन-देन को लेकर सवाल किया तो उसने उन्हें फंसा दिया।
पुलिस को जून 2018 में दी गई शिकायत में नन ने आरोप लगाए थे कि 2014 से 2016 के बीच बिशप ने उसका यौन शोषण किया।
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(The above story first appeared on LatestLY on Jul 07, 2020 05:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

