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कोविड-19 से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निपटारा

न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी की याचिका का निपटारा कर दिया।

कोविड-19 से निपटने के लिए तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका का निपटारा
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चेन्नई, 25 अप्रैल मद्रास उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें कोविड-19 से निपटने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने के संबंध में तमिलनाडु सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता ‘ट्रैफिक’ रामास्वामी की याचिका का निपटारा कर दिया।

रामास्वामी ने राज्य में कोरोना वायरस से निपटने के लिए एक कमेटी गठित करने का अनुरोध किया था।

अतिरिक्त महाधिवक्ता नर्मदा संपत ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के 23 अप्रैल के सरकारी आदेश की ओर पीठ का ध्यान दिलाया।

सरकारी आदेश में कहा गया कि भारतीय पद्धति की दवाओं के इस्तेमाल की संभावना को खंगालने के लिए राज्य सरकार ने 15 अप्रैल के अपने आदेश के जरिए इंडियन मेडिसिन एंड होम्यौपैथी के निदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी है ।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि सरकारी आदेश के आलोक में अदालत का मानना है कि आगे निर्देश देना आवश्यक नहीं है ।

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 25, 2020 11:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).