देश की खबरें | बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल

कोलकाता, 25 नवंबर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केंद्र सरकार की शक्ति को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई।

बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किमी के बजाय 50 किमी अंदर तक के क्षेत्र में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी के लिए अधिकृत करने को लेकर केंद्र ने हाल में बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है।

मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर. भारद्वाज की खंडपीठ ने इस विषय पर बीएसएफ के प्राधिकारी को नोटिस भेजने का निर्देश दिया।

पीठ ने निर्देश दिया कि विषय को सुनवाई के लिए 14 दिसंबर को अदालत के समक्ष रखा जाए।

याचिकाकर्ता के वकील सब्यसाची चटर्जी के मुताबिक जनहित याचिका (पीआईएल) में दावा किया गया है कि बीएसएफ अधिनियम की धारा 139 के उपबंध-आई के तहत बल के अधिकार क्षेत्र पर फैसला करने की केंद्र सरकार की शक्ति देश के संघीय ढांचे के विरूद्ध है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकार ने केंद्र के इस फैसले पर आपत्ति जताई है।

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