IND vs NZ 2nd ODI 2023: भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की कालाबाजारी के आरोप वाली याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर जुर्माना
भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में 24 जनवरी को खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है।
इंदौर, 20 जनवरी भारत और न्यूजीलैंड के बीच इंदौर में 24 जनवरी को खेले जाने वाले एकदिवसीय अंतराष्ट्रीय मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी है. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने अदालत का वक्त बर्बाद करने के कारण याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है. उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस व्यक्ति ने आरोपों की प्रामाणिकता जांचे बगैर केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका दायर की. यह भी पढ़ें: रायपुर के अंतरराष्ट्रीय पदार्पण से पहले विकल्पों पर विचार करेगा भारत
कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव (56) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई), मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) और राज्य सरकार के खिलाफ दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया कि आगामी भारत-न्यूजीलैंड मैच के टिकटों की ऑनलाइन बिक्री में गड़बड़ी और इनकी कालाबाजारी की गई जिससे सरकारी खजाने को कर राजस्व का नुकसान भी पहुंचा.
एमपीसीए की ओर से इन आरोपों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय में दलील दी गई कि यह याचिका केवल एक सांध्य दैनिक में छपी खबर के आधार पर दायर की गई है. उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति एसए धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति प्रकाशचंद्र गुप्ता ने दोनों पक्षों की दलीलों पर गौर करते हुए यह याचिका 18 जनवरी को खारिज कर दी.
अदालत ने अपने फैसले में कहा,‘‘याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रामाणिकता की पुष्टि किए बगैर जनहित याचिका दायर की है. उसने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज भी पेश नहीं किए हैं. इस याचिका को केवल लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से दायर किया गया है.’’
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 20, 2023 10:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

