देश की खबरें | कझाकूटम-करोडे बाईपास पर टोल वसूली के खिलाफ याचिका: उच्च न्यायालय ने राज्य का रुख पूछा

कोच्चि, आठ सितंबर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक याचिका पर राज्य सरकार से उसका रुख पूछा है, जिसमें कझाकूटम-करोडे बाईपास पर राजमार्ग के पूरे हिस्से के पूरा होने तक टोल वसूली पर रोक लगाने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने राज्य सरकार के स्थायी वकील को याचिका के जवाब में एक वकील द्वारा बयान दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 24 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

अदालत ने कहा कि उसका इस स्तर पर राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी करने का प्रस्ताव नहीं है।

याचिकाकर्ता के वी अभिलाष ने टोल प्लाजा को तिरुवल्लम से कझाकूटम और चक्का बाईपास जंक्शन के बीच किसी स्थान पर स्थानांतरित करने की भी मांग की।

अधिवक्ता जी सुधीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चूंकि पूरी परियोजना पूरी नहीं हुई है, इसलिए टोल का संग्रह "अवैध" है और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम 2008 के खिलाफ है।

याचिका में दावा किया गया है कि कझाकूटम-करोडे एनएच 66 बाईपास रोड 43 किमी का गलियारा है, जो कन्याकुमारी की ओर जाता है। कझाकूटम से मुक्कोला तक परियोजना का 26.7 किमी का पहला खंड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुक्कोला से करोडे तक का दूसरा खंड अभी भी निर्माणाधीन है।

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